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प्रेमी संग मिलकर ससुर के हत्या का आरोपित सुरसती-प्रेमी का आजीवन कारावास

भारत रक्षक न्यूज

ब्यूरो कार्यालय महराजगंज

महराजगंज घुघली थाना क्षेत्र ग्राम सभा नन्दना टोला हरपुर
में 19 वर्ष पहले संपत्ति विवाद में प्रेमी के साथ मिलकर ससुर रामदेनी की हत्या करने के आरोपित बहू सुरसती तथा प्रेमी कोदई को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। नंदना निवासी रामदेनी ने दो विवाह किया था।

रहते थे। अपनी पैतृक जमीन का कुछ हिस्सा भी दे दिए थे। रामदेनी जमीन का कुछ हिस्सा अन्य को भी बेच दिए थे। जिसके कारण उनकी दूसरी पत्नी के बेटे छेदी व बहू सुरसती से विवाद होता रहता था। घटना के दिन 18 मई 2005 को रामदेनी पैतृक जमीन को बेचने के लिए गए थे। दूसरे बेटे छेदी के विरोध के कारण वह बैनामा नहीं हकर पाए। उस दिन शाम को जब रामदेनी घर वापस आए तब छेदी की पत्नी सुरसती उनसे झगड़ा करने लगी और अपने प्रेमी कोदई उर्फ

सुदामा के साथ मिलकर रामदेनी को घसीटते हुए अपने घर के सामने ले आई और गड़ांसा से गला काटकर ससुर की हत्या कर दिया। रामदेनी के पौत्र पन्नेलाल की तहरीर पर घुघली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर आरोपितों के विरुद्ध सजा की मांग किया। जिस पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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