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घुघली थाना क्षेत्र निवासी भीम को 10 साल का कारावास

भारत रक्षक न्यूज

महराजगंज। 2021 मे चुनावी रंजिश को हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभा रामपुर महुअवा, थाना घुघली निवासी विनोद कुमार प्रजापति ने 11 फरवरी 2021 को थाना कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार करीब 4:30 बजे शाम को गांव का ही रहने वाला भीम प्रधानी के वोट की रंजिश में बस स्टैंड के पास स्थित एक चाय की दुकान पर जाकर उसके चाचा रामनाथ पर फावड़ा के पासे से सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान 13 गवाह एवं 16 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।

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