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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना भाई-बहन को पड़ा भारी-धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

भारत रक्षक न्यूज

महराजगंज/पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में हॉल में हुए सामूहिक विवाह मामले ने नया मोड ले लिया है। प्रभारी एडीओ समाज कल्याण चंदन पाण्डेय की तहरीर पर आरोपी वर- वधू (भाई-बहन) पर पुरंदरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इस मामले में सीडीओ ने सामूहिक शादी करने वाले जोड़ों के प्रपत्रों को जांचने वाले जांच अधिकारी और सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है।

मुख्य विकास अधिकारी संतोष राय ने भाई-बहन की शादी वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दो दिनों में रिपोर्ट मांगी थी।

बीडीओ ने जाज आख्या मे आरोप दे दी।आरोपी वर-वधू (भाई-बहन) पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में अब बीडीओ पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है।

सामूहिक विवाह वाले मामले में जांच अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही होने का भी आसार हैं।

सीडीओ संतोष राय ने बताया कि जांच अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जबकि सत्यापन करने वाले तकनीकी सहायक मनरेगा इंदेश भारती के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

थानाध्यक्ष पुरंदरपुर ने बताया कि एडीओ समाज कल्याण चंदन पाण्डेय की तहरीर पर प्रीति यादव पुत्री जोखन व भाई कृष्णा यादव पुत्र जोखन पर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर फ़र्जी तरीके से शादी करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 419, 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

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